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निकाह की रंजिश में जानलेवा हमला: तीन दोषियों को 6-6 साल की सजा!

उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय की सशक्त विवेचना से मिला न्याय!

मंदसौर | निकाह को लेकर उपजी रंजिश में हुए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आसिफ अब्दुल्लाह की अदालत ने सोहेल टांडिया, शाहरुख और आफताब को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

 क्या है पूरा मामला :- अभियोजन के अनुसार, 22 जुलाई 2024 को फरियादी इसराईल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ सन्नो से निकाह किया था। इस बात से नाराज होकर सन्नो के भाई आफताब और शाहरुख उससे रंजिश रखने लगे। निकाह के बाद इसराईल रतलाम में रहने लगा था, लेकिन घटना से तीन दिन पहले वह अपने दादा के कार्यक्रम में शामिल होने मुल्तानपुरा आया था।

दिनदहाड़े किया गया हमला :- घटना के दिन दोपहर करीब 3:15 बजे इसराईल अपने चाचा के घर के बाहर बैठा था। तभी सोहेल टांडिया मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। शाहरुख ने उसे इशारा करते हुए इसराईल पर गोली चलाने के लिए उकसाया। जान बचाने के लिए इसराईल घर के अंदर भागा, लेकिन आफताब ने पीछा कर उस पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस जांच और कार्रवाई :- पुलिस थाना वाय.डी. नगर ने इस मामले में अपराध क्रमांक 256/2024 दर्ज कर जांच शुरू की। उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय ने मामले की बारीकी से विवेचना करते हुए मजबूत साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में चालान पेश किया।अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों के बयान और 31 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

 न्यायालय का फैसला :- सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोहेल टांडिया, शाहरुख और आफताब को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

 अभियोजन की भूमिका :- इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा एवं भगवान सिंह चौहान ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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